केंद्र सरकार ने 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि देने का फैसला किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसका लाभ केवल पेंशन निर्धारण के लिए होगा और अन्य लाभों जैसे ग्रेच्युटी, लिव एनकैशमेंट आदि में इसका असर नहीं पड़ेगा।
किसे मिलेगा लाभ?
DOPT के इस आदेश के अनुसार, यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 11 अप्रैल 2023 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 6 सितंबर 2024 के आदेश और वित्त मंत्रालय के परामर्श के आधार पर लिया गया है।
क्या कहती है यूनियन?
ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के जोनल सचिव अरुण गुप्ता के अनुसार, इस संबंध में फेडरेशन के महामंत्री और NCJCM के सेक्रेट्री (स्टाफ साइड) शिवगोपाल मिश्रा ने वित्त और कार्मिक सचिव से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की माँग की थी।
आदेश का प्रभाव
यूनियन के अधिकारी मनोज परिहार और राजीव सारण ने बताया कि जिन कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से यह लाभ पहले से दिया जा चुका है, उन पर ये नए आदेश लागू नहीं होंगे। इस अतिरिक्त वेतनवृद्धि का असर केवल पेंशन में वृद्धि के लिए होगा, लेकिन अन्य लाभों जैसे ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट में कोई बदलाव नहीं होगा।
भविष्य में सभी रिटायर कर्मचारियों को मिल सकता है लाभ
यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और फिलहाल कोर्ट का अंतरिम आदेश है। भविष्य में, जब सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम फैसला देगा, तो संभावना है कि 11 अप्रैल 2023 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सके।
निष्कर्ष
यह फैसला पेंशन में वृद्धि के रूप में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, हालांकि अन्य पेंशनरी लाभों पर इसका असर नहीं पड़ेगा।