रेलवे में कार्यरत नई पेंशन योजना (NPS) के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता (Disability) हो जाती है, तो उसे पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत पेंशन मिलने के साथ-साथ कर्मचारी अंशदान की पूरी राशि ब्याज सहित वापस की जाएगी।
NPS में पहले क्या था नियम?
अब तक रेलवे में 20:80 फॉर्मूला लागू था, जिसमें:
कुल पेंशन कोष (Corpus) का 20% राशि आश्रितों को वापस की जाती थी।
बाकी 80% राशि को पेंशन में परिवर्तित किया जाता था।
नया नियम क्यों महत्वपूर्ण है?
यह बदलाव रेलवे के सभी NPS कर्मचारियों को राहत देगा, क्योंकि अब उनकी संचित पेंशन राशि (Corpus) पूरी वापस मिलेगी।
यह नियम उन सभी विभागों और राज्यों पर भी लागू होगा, जहां सेवा के दौरान मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति मिलती है।
यह उन विभागों के लिए सकारात्मक संकेत है, जहां अभी भी 20:80 फॉर्मूला लागू है।
क्या अन्य विभागों में भी लागू होगा?
यह नियम रेलवे के अलावा उन सभी सरकारी विभागों पर प्रभाव डाल सकता है, जहां NPS के तहत पेंशन दी जाती है। अगर अन्य विभाग भी इसी नीति को अपनाते हैं, तो इससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है।
निष्कर्ष
सरकार का यह फैसला रेलवे कर्मचारियों के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम है। इससे कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी और सेवा के दौरान किसी अनहोनी की स्थिति में उनके परिवार को अधिक आर्थिक सहारा मिलेगा। अब यह देखना होगा कि क्या अन्य सरकारी विभाग भी इस नीति को अपनाते हैं या नहीं।