पेन्शनभोगिेयो के अतिरिक्त पेंशन और Commuted पेन्शन पर DOPPW का ताजा आदेश

भारत सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे पेंशनरों की Commuted पेंशन की बहाली (Restoration of Commutation of Pension) सुनिश्चित करें। इसके तहत, पेंशन का वह हिस्सा जो सेवानिवृत्ति के समय Commute किया गया था, उसे 15 वर्षों के बाद स्वचालित रूप से बहाल किया जाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दे किे रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के पास विकल्प होता है किे वे अपनी पेन्शन का 40% हिस्सा बेच सकते है और उसके बदले एक साथ एकमूस्त पैसा ले सकते है. लेकिन शर्त होती है किे उनकी पेन्शन से हर महिना कटौती होगी जो किे 15 साल तक चलेगी।

22 फरवरी 2025 की मीटिंग मे DOPPW ने इसी को लेकर कुछ सूझाव बँको को दिये है तो चलिये जान लेते है किे क्या सूझाव है।

Commuted पेंशन और अतिरिक्त पेंशन के मुख्य बिंदु:

  1. Autometic बहाली:
    • 15 वर्षों की अवधि पूरी होने के बाद,Commuted पेंशन को स्वचालित रूप से बहाल किया जाना चाहिए।
    • बैंकों को यह कार्य समयबद्ध रूप से पूरा करना होगा, जिससे पेंशनभोगियों को अनावश्यक परेशानी न हो।
  2. अतिरिक्त पेंशन का भुगतान:
    • 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, सरकार द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त पेंशन का लाभ पेंशनरों को दिया जाना चाहिए।
    • सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अतिरिक्त पेंशन का भुगतान बिना किसी देरी के किया जाए।
  3. बैंकों की जिम्मेदारी:
    • सरकार द्वारा आयोजित बैठक (22 फरवरी 2025) में सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे इस नीति का पालन करें।
    • बैंकों को पेंशनभोगियों को उनकी पूरी पेंशन देने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना होगा।
    • अनुपालन रिपोर्ट सरकार को ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।
  4. महत्वपूर्ण संपर्क:
    • यदि किसी पेंशनभोगी को अपनी पेंशन पुनर्स्थापना में कठिनाई हो रही है, तो वे संबंधित बैंक शाखा या पेंशन विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
    • पेन्शनभोगी याद रखे किे 15 साल के बाद commut पेन्शन का हिस्सा औटोमेटिक बहाल की जाएगी, उनको कही पे भी दावा पेश करने की जरूरत नही है।
    • यदि किसी मामले मे औटोमेटिक रूप से बहाल नही होती है तो वे संबंधित बँक से संपर्क कर सकते है।

निष्कर्ष:

सरकार पेंशनभोगियों को उनकी पूरी पेंशन देने के लिए प्रतिबद्ध है और बैंकों को भी यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी पेंशनभोगी को इस प्रक्रिया में कोई समस्या आ रही है, तो वे अपने बैंक या पेंशन विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

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