2008 के पहले रिटायरी को MACP का फायदा, आदेश जारी

नई दिल्ली, 11 मार्च 2025 – भारतीय रेलवे के रेलवे बोर्ड ने MACP (Modified Assured Career Progression) स्कीम से जुड़े एक महत्वपूर्ण आदेश (RBE No. 31/2025) जारी किए हैं। यह आदेश 1 जनवरी 2006 से 29 अगस्त 2008 के बीच पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों और 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत पदों के विलय से संबंधित है।

MACP पर क्या है नया आदेश?

रेलवे बोर्ड को कई जोनल रेलवेज से स्पष्टीकरण के अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिनमें यह पूछा गया था कि 01.01.2006 से 29.08.2008 के बीच पुरानी वेतन संरचना (Pre-revised Pay Structure) में पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों का MACP स्कीम के तहत वेतन निर्धारण कैसे किया जाएगा।

इस पर, रेलवे बोर्ड ने मामले को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoP&T) को भेजा, जिसने पूरे मामले की समीक्षा कर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं


1. 6वें वेतन आयोग में पदों का विलय और प्रमोशन का असर

  • 6वें वेतन आयोग (CPC) की सिफारिशें 29.08.2008 से प्रभावी मानी गईं।
  • हालांकि, CCS (RP) नियम, 2008 के अनुसार पे-स्केल का विलय 01.01.2006 से प्रभावी हुआ।
  • इस दौरान (01.01.2006 से 29.08.2008) जो पदोन्नति दी गई थी, उन्हें कानूनी रूप से वैध माना जाएगा और उनका वेतन संरक्षित रहेगा

2. MACP स्कीम के तहत वित्तीय उन्नयन (Financial Upgradation)

  • ACP स्कीम के तहत प्राप्त पदोन्नति/वित्तीय उन्नयन को MACP स्कीम (01.09.2008) के बाद अनदेखा किया जाएगा, अगर दोनों ग्रेड का विलय हो चुका है
  • MACP स्कीम 01.09.2008 से प्रभावी हुई, इसलिए इससे पहले की गई पदोन्नति या वेतन वृद्धि पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा
  • 01.01.2006 से 29.08.2008 तक पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों को वेतन निर्धारण का लाभ मिलेगा लेकिन MACP में उनकी पदोन्नति को अनदेखा किया जाएगा

3. प्रभावित कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा?

  • यदि किसी कर्मचारी को 01.01.2006 से 29.08.2008 के बीच विलय किए गए ग्रेड में पदोन्नति मिली, तो उन्हें CCS (RP) नियम, 2008 के तहत वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा
  • लेकिन 01.09.2008 के बाद से इस पदोन्नति को MACP में नहीं गिना जाएगा

4. रेलवे कर्मचारियों पर प्रभाव

2006 से 2008 के बीच प्रमोशन पाने वाले कर्मचारियों को वेतन निर्धारण का लाभ मिलेगा
MACP स्कीम लागू होने के बाद (01.09.2008 से) इन प्रमोशनों को MACP में नहीं गिना जाएगा
वित्त मंत्रालय की सहमति से आदेश जारी किया गया है और सभी ज़ोनल रेलवे एवं उत्पादन इकाइयों (PUs) को इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।


निष्कर्ष

रेलवे कर्मचारियों के लिए यह आदेश MACP स्कीम से जुड़े भ्रम को दूर करने में मदद करेगा। यह स्पष्ट करता है कि 6वें वेतन आयोग के दौरान जो प्रमोशन हुए थे, वे MACP में नहीं गिने जाएंगे लेकिन उनका वेतन संरक्षित रहेगा

क्या आपको लगता है कि रेलवे कर्मचारियों को MACP में और सुधार मिलने चाहिए? अपनी राय कमेंट में साझा करें!

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