सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पेंशनभोगियों को मिलेगा 3 साल का एरियर, जानिए किसे मिलेगा लाभ?

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) ने 7 मार्च 2025 को नया आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के 20 फरवरी 2025 के फैसले के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ और पिछले 3 साल का एरियर देने की बात कही गई है

इस लेख में हम विस्तार से बताएंगे:
कौन से कर्मचारी और पेंशनर्स नोशनल इंक्रीमेंट के पात्र हैं?
उन्हें कितना एरियर मिलेगा?
कैसे और कब से मिलेगा लाभ?
क्या 2006 से पहले के पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा?


क्या है नोशनल इंक्रीमेंट?

नोशनल इंक्रीमेंट (काल्पनिक वेतन वृद्धि) का मतलब है कि रिटायरमेंट से एक दिन पहले कर्मचारी को एक वेतन वृद्धि दी जाए और इसी के आधार पर उसकी पेंशन तय की जाए।

उदाहरण:
अगर कोई कर्मचारी 30 जून को रिटायर हुआ, लेकिन उसकी वेतन वृद्धि 1 जुलाई को लागू होनी थी, तो उसे इसका लाभ नहीं मिलता था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस एक दिन के अंतर को खत्म कर दिया गया है


CAG के नए आदेश में क्या कहा गया है?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, 1 मई 2023 से सभी पात्र पेंशनर्स को यह लाभ मिलेगा।
संशोधित पेंशन की गणना अंतिम वेतन में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि जोड़कर की जाएगी।
जिन कर्मचारियों ने कोर्ट केस किया था, उन्हें उनके आवेदन की तारीख से 3 साल का एरियर मिलेगा।
यह आदेश सभी विभागों के प्रमुखों को भेजा गया है, और 10 मार्च 2025 तक इसकी पुष्टि करने को कहा गया है।
पहले से निपटाए गए मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।


किन्हें मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ?

जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए और अगले दिन वेतन वृद्धि के पात्र थे।
जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, वे 3 साल का एरियर पाने के हकदार होंगे।
जो कर्मचारी 01.01.2006 से 29.08.2008 के बीच पदोन्नति पाए थे और उनका ग्रेड पे समान था, वे भी इस आदेश का लाभ ले सकते हैं।
जिन कर्मचारियों ने 20 फरवरी 2025 के फैसले के बाद केस किया, उन्हें 1 मई 2023 से लाभ मिलेगा, लेकिन इससे पहले का एरियर नहीं मिलेगा।


किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?

जो कर्मचारी 2006 से पहले रिटायर हो चुके हैं, उनके बारे में अभी स्पष्टता नहीं है।
जो कर्मचारी कोर्ट केस में शामिल नहीं थे, उन्हें 3 साल का एरियर नहीं मिलेगा।
जिन मामलों का पहले ही निपटारा हो चुका है, उन्हें दोबारा खोला नहीं जाएगा।


एरियर की गणना कैसे होगी?

अगर किसी कर्मचारी की अंतिम सैलरी ₹50,000 थी और उसे 3% का इंक्रीमेंट मिलना था तो उसकी नई सैलरी ₹51,500 हो जाएगी। इसके आधार पर उसकी पेंशन और अन्य लाभ पुनर्गणना किए जाएंगे।

पेंशन पुनर्गणना = (नया वेतन ÷ 2) + महंगाई भत्ता (DA)
जिन्होंने कोर्ट केस किया था, उन्हें पिछले 3 साल का एरियर मिलेगा।


क्या 2006 से पहले के पेंशनर्स को लाभ मिलेगा?

CAG के आदेश में 2006 से पहले के पेंशनर्स के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। लेकिन अगर वे 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए थे, तो वे भी इस आदेश के आधार पर CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) पर क्लेम फाइल कर सकते हैं।


अब क्या करना चाहिए?

1️⃣ अगर आप पात्र हैं, तो अपने विभाग के हेड से संपर्क करें और अपना क्लेम फाइल करें।
2️⃣ CPGRAMS पोर्टल या RTI के जरिए सरकार से जानकारी मांगें।
3️⃣ अगर आपके विभाग में देरी हो रही है, तो पेंशन अदालत या कोर्ट में अपील कर सकते हैं।


निष्कर्ष – पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत

नोशनल इंक्रीमेंट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने CAG के जरिए इसे लागू करने का आदेश दे दिया है।
सभी पात्र कर्मचारियों को 1 मई 2023 से इसका लाभ मिलेगा।
जिन्होंने केस किया था, उन्हें 3 साल का एरियर मिलेगा।
2006 से पहले के पेंशनर्स के लिए स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन वे क्लेम कर सकते हैं।

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