भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 25 अक्टूबर 2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। इस आदेश में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी स्वीकृति प्रक्रिया की विभिन्न गतिविधियों की समयसीमा निर्धारित की गई है।
पेंशन और ग्रेच्युटी स्वीकृति की प्रमुख प्रक्रियाएँ और उनकी समयसीमा
- सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करना (नियम 54)
- प्रत्येक विभागाध्यक्ष (HoD) को प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक उन सभी सरकारी कर्मचारियों की सूची तैयार करनी होती है जो अगले 15 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
- सरकारी आवास से संबंधित जानकारी प्राप्त करना (नियम 55)
- सेवानिवृत्ति की अनुमानित तिथि से कम से कम एक साल पहले, कर्मचारी से उसके सरकारी आवास से संबंधित जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए।
- इन विवरणों को निदेशालय संपदा को भेजा जाता है, ताकि सेवानिवृत्ति से आठ महीने पहले तक “नो डिमांड सर्टिफिकेट” जारी किया जा सके।
- पेंशन केस की तैयारी (नियम 56 और 57)
- सेवानिवृत्ति से एक साल पहले, कर्मचारी की सेवा का सत्यापन किया जाता है।
- सर्विस बुक में किसी भी प्रकार की त्रुटि, कमी या गलती को सुधारने की प्रक्रिया की जाती है।
- पेंशन प्रकरण को लेखा कार्यालय भेजना (नियम 59 और 60)
- संबंधित विभागाध्यक्ष (HOO) को सरकारी कर्मचारी से पेंशन प्रपत्र प्राप्त होने के दो महीने के भीतर, पेंशन प्रकरण को वेतन एवं लेखा कार्यालय (Pay & Accounts Office) को भेजना होता है।
- इसे “फॉर्मेट 10” के तहत कवरिंग लेटर के साथ भेजा जाता है।
- पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी करना
- लेखा अधिकारी (Accounts Officer) को पेंशन केस मिलने के बाद सभी आवश्यक जांच पूरी कर लेनी चाहिए।
- सेवानिवृत्ति की तिथि से दो महीने पहले तक पेंशन भुगतान आदेश (Pension Payment Order – PPO) जारी कर दिया जाना चाहिए।
- CPAO द्वारा विशेष सील प्राधिकरण जारी करना
- लेखा अधिकारी को पेंशन भुगतान आदेश (PPO) की एक प्रति केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) को दो महीने के भीतर भेजनी होती है।
- CPAO इसे 21 दिनों के भीतर पेंशन वितरण प्राधिकरण (Pension Disbursing Authority) को भेजता है।
- इसके बाद, पेंशन वितरण प्राधिकरण सेवानिवृत्ति की तिथि पर कर्मचारी को पेंशन भुगतान सुनिश्चित करता है।
मंत्रालयों और विभागों को निर्देश
सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश को अपने अधीनस्थ कार्यालयों और पेंशन संबंधी कार्यों में लगे कर्मियों तक पहुँचाएँ, ताकि पेंशन और ग्रेच्युटी स्वीकृति प्रक्रिया सुचारू रूप से और समय पर पूरी हो सके।
निष्कर्ष
यह आदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन और अन्य लाभों को समय पर प्राप्त करने में मदद करेगा। यदि सभी संबंधित विभाग निर्धारित समयसीमा का पालन करें, तो पेंशनभोगियों को किसी भी प्रकार की देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें वित्तीय स्थिरता प्राप्त होगी।