यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS): विकल्प चुनने के बाद बदलाव संभव नहीं

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित कर दी हैं। नई अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी NPS से UPS में जाने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन एक बार विकल्प चुनने के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा

इसके अलावा, जिन कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है, जिन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है, या जिन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। UPS योजना के तहत सुनिश्चित भुगतान विकल्प भी ऐसे कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा।


UPS के लिए आवेदन प्रक्रिया

सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए नामांकन और दावा फॉर्म प्रोटीन सीआर की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.npscra.nsdl.co.in/) पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या भौतिक रूप में फॉर्म जमा करने का विकल्प भी मौजूद होगा

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने वालों के लिए नियम:

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने वाले कर्मचारी भी UPS का लाभ ले सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उनकी सेवा अवधि कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। UPS से जुड़ने के लिए ऐसे कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने का इंतजार करना होगा। UPS में शामिल होने के बाद, उन्हें अन्य सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी।


UPS में कौन-कौन शामिल हो सकते हैं?

  1. वर्तमान कर्मचारी:
    • 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए वे कर्मचारी जिन्होंने पहले NPS को चुना था, वे UPS को अपना सकते हैं।
    • ऐसे कर्मचारियों को फॉर्म P2 भरना होगा।
  2. नए भर्ती कर्मचारी:
    • 1 अप्रैल 2025 या इसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए कर्मचारी भी UPS को चुन सकते हैं।
    • उन्हें फॉर्म P1 भरना होगा।
  3. सेवानिवृत्त कर्मचारी:
    • जो कर्मचारी पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं और NPS में थे, वे भी UPS का विकल्प अपना सकते हैं।
    • इसके लिए फॉर्म P2 जमा करना होगा।
  4. कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में:
    • कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी UPS योजना में शामिल हो सकते हैं।
    • उन्हें इसके लिए फॉर्म B6 भरना होगा।

महत्वपूर्ण बातें:

  • कर्मचारी को NPS से UPS चुनने का एक अवसर मिलेगा
  • एक बार UPS चुनने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा
  • VRS लेने वाले कर्मचारी भी UPS चुन सकते हैं, लेकिन 60 वर्ष की आयु तक इंतजार करना होगा
  • सेवानिवृत्त कर्मचारी और कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके जीवनसाथी को भी इस योजना में शामिल होने की अनुमति होगी

UPS योजना के तहत, सरकार पेंशन सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। हालांकि, कर्मचारियों को योजना का चुनाव सोच-समझकर करना होगा, क्योंकि एक बार विकल्प चुनने के बाद बदलाव संभव नहीं होगा

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